नवीन सूचनाएँ
| सत्र 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के नवीन एवं नवीनीकरण आवेदन संबन्धित सूचना NEW | देखें/डाउनलोड करें |
| सत्र 2025-26 के नवीन आवेदन(MPTASS) संबन्धित सूचना NEW | देखें/डाउनलोड करें |
विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों हेतु छात्रवृत्ति योजनाएँ
1. एमपीटास (पी.एम.एस.) योजना
योग्यता: पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति(SC) एवं अनुसूचित जनजाति(ST) के छात्र, म. प्र. का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
| क्र. | विवरण | अभिलेख/लिंक |
|---|---|---|
| 1 | उपयोगकर्ता पुस्तिका | View/Apply |
| 2 | संस्था, कोर्स एवं ब्रांच कोड | View/Apply |
2. मेधावी योजना
योग्यता: म. प्र. का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इंटरमीडिएट में 70 प्रतिशत (माध्यमिक शिक्षा मंडल (म.प्र.)-एम. पी. बोर्ड) और 85 प्रतिशत (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड-सी. बी. एस. ई. बोर्ड) अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
| क्र. | विवरण | अभिलेख/लिंक |
|---|---|---|
| 1 | वैबसाइट | View/Apply |
| 2 | संस्था कोड | View/Apply |
3. जनकल्याण योजना
योग्यता: म. प्र. का मूल निवासी होना अनिवार्य है एवं सम्बल कार्ड पिता के नाम और आय 2 लाख से कम होना अनिवार्य है।
| क्र. | विवरण | अभिलेख/लिंक |
|---|---|---|
| 1 | वैबसाइट | View/Apply |
| 2 | संस्था कोड | View/Apply |
4. भारत सरकार की छात्रवृत्ति (एन. एस. पी.) योजना
योग्यता: भारत की नागरिकता अनिवार्य है।
| क्र. | विवरण | अभिलेख/लिंक |
|---|---|---|
| 1 | वैबसाइट | View/Apply |
5. अन्य राज्यों के निवासी छात्रों हेतु छात्रवृत्ति योजना (राज्य: उत्तर प्रदेश)
योग्यता: सामान्य वर्ग (General Category), अनुसूचित जाति(SC) एवं अनुसूचित जनजाति(ST) के छात्र, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
| क्र. | विवरण | अभिलेख/लिंक |
|---|---|---|
| 1 | वैबसाइट | View/Apply |
6. अन्य राज्यों के निवासी छात्रों हेतु छात्रवृत्ति योजना (राज्य: छत्तीसगढ़)
योग्यता: छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
| क्र. | विवरण | अभिलेख/लिंक |
|---|---|---|
| 1 | वैबसाइट | View/Apply |
7. अन्य राज्यों के निवासी छात्रों हेतु छात्रवृत्ति योजना (राज्य: उड़ीसा)
योग्यता: उड़ीसा का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
| क्र. | विवरण | अभिलेख/लिंक |
|---|---|---|
| 1 | वैबसाइट | View/Apply |
8. अन्य राज्यों के निवासी छात्रों हेतु छात्रवृत्ति योजना (राज्य: बिहार)
योग्यता: बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
| क्र. | विवरण | अभिलेख/लिंक |
|---|---|---|
| 1 | वैबसाइट | View/Apply |